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बलिया : दोहरे हत्याकांड के दोषी को अदालत ने सुनाई उम्र कैद की सजा

बलिया : दोहरे हत्याकांड के दोषी को अदालत ने सुनाई उम्र कैद की सजा


बलिया ।  जिले की एक स्थानीय अदालत ने आठ वर्ष पहले पिता-पुत्र की हत्या के मामले में आरोपी छह लोगों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।


अभियोजन विभाग के संयुक्त निदेशक सुरेश पाठक ने बुधवार को बताया कि जिले के उभांव थाना क्षेत्र के उभांव गांव में 31 अगस्त 2014 की शाम मऊ जिले के बेलौली थाना क्षेत्र के बासतराव गांव के रहने वाले बिंदेश्वरी तिवारी और उनका पुत्र परशुराम तिवारी मोटरसाइकिल से एक अंतिम संस्कार के कार्यक्रम में शामिल होकर घर लौट रहे थे। रास्ते में दोनों की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी।

बिंदेश्वरी तिवारी के बेटे आनन्द तिवारी ने उभांव थाने में इस मामले में सात लोगों के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की सुसंगत धारा में नामजद मुकदमा दर्ज कराया था।

अपर जिला न्यायाधीश अरुण कुमार ने मंगलवार को दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद छह आरोपियों राजेश सिंह, अनूप सिंह, प्रवीण तिवारी उर्फ सोनू, धनंजय सिंह, सम्पूर्णानन्द यादव उर्फ वुआ और स्वामीनाथ तुरहा को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास और 50-50 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई। अदालत ने एक आरोपी को सबूतों के अभाव में दोषमुक्त करार दिया।