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हेलमेट और कागज़ात होने के बावजूद भी आप का ₹2000 का चालान कट सकता है जाने वजह क्यों और कैसे?

हेलमेट और कागज़ात होने के बावजूद भी आप का ₹2000 का चालान कट सकता है जाने वजह क्यों और कैसे?


अब तक यही कहा देखा सुना जाता था कि किसी वाहन चालक के पास अगर उसके कागजात पूरे हैं तो उसका ट्रैफिक पुलिस (Traffic Police) चालान नहीं काट सकती है.अब आगे के लिए ऐसा नहीं होने वाला भूल जाइए इस बात को. अब आपके पास अगर ड्राइविंग और वाहन संबंधी सभी कागजात मौजूद हैं. तब भी आपका 2000 रुपए का चालान ट्रैफिक पुलिस काट सकती है. ऐसा क्यों और कैसे संभव हो सकता है? इस सवाल का जवाब ही दे रहा है बदला हुआ नया परिवहन कानून. दरअसल, मोटर व्हीकल एक्ट के तहत यदि आप वाहन के कागजात की जांच करते समय या किसी भी तरह से ट्रैफिक पुलिसकर्मी के साथ दुर्व्यवहार करते हैं, तो नियम 179 एमवीए के अनुसार उसे आपका 2000 रुपये का चालान काटने का अधिकार है.

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बदला हुआ (Motor Vehicle Act) काफी कुछ साफ साफ इशारा करता है. जिसके मुताबिक अब सिर्फ आपके पास कागज होना, ड्राइविंग लाइसेंस होना और दुपहिया वाहन चलाते वक्त सिर पर हेलमेट होना ही, इस बात का गवाह नहीं है कि आप पूरी तरह के यातायात कानून का पालन कर रहे हैं. इस सबके बाद वे कारण भी जानना जरुरी हैं कि, यह सब होने के बाद भी आखिर दुपहिया वाहन चालकों का चालान क्यों कैसे कट सकता है? दरअसल मोटर व्हीकल एक्ट की एक धारा है 179 एमवीएक्ट. जिसके तहत ट्रैफिक पुलिस को यह अधिकार दिया गया है कि, भले ही दुपहिया वाहन चालक के पास सभी कागजात क्यों न मौजूद हों. इसके बाद भी अगर कोई वाहन चालक ट्रैफिक पुलिस से सड़क पर उलझ जाता है.



तब भी इस धारा के तहत ट्रैफिक पुलिस को अधिकार है कि वो सड़क पर झगड़ा करने वाले वाहन चालक का 2 हजार रुपए का चालान काट दे. हालांकि अगर कोई वाहन चालक ट्रैफिक पुलिस के इस निर्णय से असंतुष्ट है तो वो काटे गए चालान के खिलाफ अपील के लिए कोर्ट का रुख कर सकता है. फिर कोर्ट तय करेगा कि, वाहन चालक और चालान काटने वाले ट्रैफिक पुलिसकर्मी में से कौन सही कौन गलत है. ट्रैफिक कोर्ट (Traffic Court) को यह अधिकार होगा कि वह, चालान को पूरा माफ कर दे, चालान की रकम को आधा कर दे या फिर चालान की रकम को बढ़ा दे. कोर्ट का आदेश वाहन स्वामी और ट्रैफिक पुलिस को सर्वमान्य-सर्वोपरि होगा.



यहां यह भी बताना जरुरी है कि ट्रैफिक पुलिस की आंखों में धूल झोंकने के लिए अब तक दुपहिया वाहन चालक सिर पर हेलमेट तो लगा लेते थे. उस हेलमेट को हादसे के वक्त सिर पर रोके रहने के लिए लगने वाली क्लिप (जो वाहन चालक के गले में लगती है) को नहीं लगाते थे. यह कहकर कि वो क्लिप उन्हें या उनके (वाहन चालक) गले को तकलीफ देती है. अब यह नहीं चलेगा. अब अगर किसी दुपहिया वाहन चालक ने हेलमेट की उस क्लिप को नहीं लगाया होगा. तब भी ट्रैफिक पुलिस 1 हजार रुपए का चालान काट सकती है. यह चालान मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 194डी के तहत काटा जाएगा. धारा 194डी के ही तहत ट्रैफिक पुलिस दुपहिया वाहन चालक का चालान तब भी काट सकती है जब, उसका हेलमेट लोकल मेड (घटिया किस्म का बना हो) हो. चालान तब भी 1000 रुपए का ही काटा जाएगा.




मतलब हेलमेट पहन लेने भर से अब काम नहीं चलेगा. न ही वाहन के कागजात पूरे होने भर से आपका चालान बच जाएगा. अब अगर आपने बेहतर और नियमानुसार हेलमेट भी नहीं पहना/लगाया होगा. या फिर आप सरेआम सड़क पर ट्रैफिक पुलिस वाले से झगड़ पड़ेंगे. तब भी आपका चालान कानूनी रुप से काटा जा सकता है.