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युवती ने इस्लाम छोड़कर हिंदू धर्म अपनाया तो मौलाना और मामाओं ने उसका किया सामूहिक बलात्कार, नग्न करके ट्रेन में बिठाया,,,।

युवती ने इस्लाम छोड़कर हिंदू धर्म अपनाया तो मौलाना और मामाओं ने उसका किया सामूहिक बलात्कार, नग्न करके ट्रेन में बिठाया,,,।

लखनऊ, ब्यूरो :: इस्लाम छोड़कर हिंदू धर्म अपनाने वाली 23 वर्षीय लड़की ने हाल ही में दिल्ली में अपने रिश्तेदारों और एक मौलाना (मुस्लिम मौलवी) के खिलाफ सामूहिक बलात्कार की शिकायत दर्ज कराई है। पीड़िता के मुताबिक, उसने खुद एक मौलाना को मस्जिद के अंदर लड़कियों से रेप करते हुए देखा था, जिसके बाद उसने इस्लाम छोड़ने का फैसला किया। 

पीड़िता का आरोप है कि उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म करने वालों में उसके चार मामा और एक मौलाना भी शामिल थे। बाद में बुर्का पहने चार लड़के हथियार लेकर उसे नग्न अवस्था में दिल्ली छोड़ गए। घटना 13 मार्च 2024 को हुई थी। पुलिस ने इस मामले को लेकर 17 मार्च को पुरानी दिल्ली थाने में एफआईआर दर्ज की थी। 

शिकायत के मुताबिक पीड़िता मूल रूप से उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले की रहने वाली है। पिछले 3 सालों से वह मुंबई में रह रही हैं जहां वह मेकअप आर्टिस्ट और फैशन डिजाइनर के रूप में काम करती हैं। उनके पिता का 2012 में निधन हो गया, जबकि उनकी मां और जुड़वां बहन अपने गृहनगर में रहती हैं। अपने पिता की मृत्यु के बाद, पीड़िता अपने मामा के गाँव, मुरादाबाद जिले के दीपपुर में पली-बढ़ी। बचपन में उन्होंने मदरसे में शिक्षा प्राप्त की। शिकायत में पीड़िता ने आगे कहा है कि उसके नाना अनवर हुसैन और मामा मेहबूब अली के पास मुरादाबाद में करीब 350 बीघे जमीन है। उसके नाना और चाचा की मौत के बाद पीड़िता की मां इस जमीन की वारिस है। 

हालांकि, उसकी मां के चचेरे भाई इम्तियाज, इरफान, अफसर और असरार हुसैन पैतृक जमीन पर कब्जा करना चाह रहे थे। शिकायत के मुताबिक, उन्होंने उसकी मां को करीब 14 साल तक अपने वश में रखा। हालाँकि, जब उसे मुंबई में नौकरी मिल गई, तो वह लगभग नौ महीने पहले अपनी माँ को उनके चंगुल से बचाकर अपने साथ ले गई। शिकायत के मुताबिक, पीड़िता 29 फरवरी को अपनी जमीन के कागजात लेने के लिए मुरादाबाद आई थी। जब वह कोर्ट जा रही थी तो उसके मामा इम्तियाज, इरफान, अफसर और असरार हुसैन ने उसका अपहरण कर लिया। उसका अपहरण करने के बाद, वे उसे अपने गाँव ले गए, जहाँ उन्होंने उसके साथ शारीरिक उत्पीड़न किया - उसे लात मारी, थप्पड़ मारा और बेल्ट से मारा। बाद में उन्होंने पीड़िता के साथ बारी-बारी से सामूहिक बलात्कार किया।

शिकायत में आगे आरोप लगाया गया है कि कैद के दौरान चारों आरोपी मामाओं के परिचित लतीफ, मौलाना इरफान, हाजी आसिफ, जाकिर और अन्य ने भी 2 दिनों तक कई बार उसके साथ सामूहिक बलात्कार किया। शिकायत के अनुसार, उसके साथ बलात्कार करते समय, आरोपी ने पीड़िता के साथ शारीरिक रूप से मारपीट की और उसे वहां मारा, जहां उसने हिंदू देवी-देवताओं के टैटू गुदवा दिए थे। आरोपियों ने पीड़िता के साथ सामूहिक दुष्कर्म करने के बाद उसे निर्वस्त्र कर दिल्ली जाने वाली ट्रेन में बैठा दिया। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि ट्रेन यात्रा के दौरान उसे नग्न बैठने के लिए मजबूर किया गया क्योंकि उसके साथ बुर्का पहने चार लड़के थे और उनके पास हथियार थे।

जब ट्रेन पुरानी दिल्ली में रुकी तो पीड़िता किसी तरह अपराधियों से बचकर अपनी जान बचाने में सफल रही। पीड़िता की शिकायत पर दिल्ली पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 376डी, 342, 365 और 34 के तहत कार्रवाई की है। हालाँकि, चूंकि घटना उत्तर प्रदेश के रामपुर के अधिकार क्षेत्र में हुई थी, इसलिए मामले को आगे की कार्रवाई के लिए उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले के शहजाद नगर पुलिस स्टेशन में भेज दिया गया है।

लड़की का आरोप है कि उसे ट्रेन से ट्रैक पर फेंककर मारने की साजिश की गई थी। पीड़िता ने उसकी जान बचाने के लिए भगवान कृष्ण को धन्यवाद दिया। पीड़िता की वकील संगीता तलवार ने मीडिया को बताया है कि अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। सभी आरोपी फरार हैं। 

पीड़िता का कहना है कि उसने एक साल पहले घरवापसी की और हिंदू धर्म अपना लिया। उसने कहा कि उसने खुद नादेरबाग के मड़िया इलाके में स्थित जामिया मस्जिद के इमाम को लड़कियां सप्लाई करते और उनके साथ बलात्कार करते देखा है। पीड़िता ने यह भी दावा किया कि उसने इमाम के घर पर कई कंडोम पड़े हुए देखे थे और उसने इसका वीडियो भी रिकॉर्ड किया था।

पीड़िता का यह भी दावा है कि उस गांव में हिंदुओं की मौत के बाद उनके शवों का दाह संस्कार करने की बजाय उन्हें दफनाया जाता है, क्योंकि वहां मुस्लिम आबादी ज्यादा है। वीडियो में लड़की ने यह भी बताया कि उसने मस्जिद में होने वाली अवैध गतिविधियों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। एक वीडियो में इमाम को हिंदू धर्म अपनाने वालों के लिए इस्लाम में कड़ी सजा की वकालत करते हुए सुना जा सकता है।