मिर्जापुर में तैनात महिला एसओ को गिरफ्तार कर अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश आजमगढ़ ने 19 मार्च को कोर्ट में पेश करने का दिया आदेश,,,।
आजमगढ़, ब्यूरो। हत्या के मामले में बार-बार नोटिस देने के बाद भी गवाही के लिए न आने पर नाराजगी जताते हुए अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सतीशचंद्र द्विवेदी की कोर्ट ने मिर्जापुर जनपद में तैनात महिला थानाध्यक्ष को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश करने के निर्देश दिए हैं। एसपी आजमगढ़ को 19 मार्च को महिला एसओ को कोर्ट में हाजिर कराने के लिए कहा है।
मिर्जापुर जिले में महिला थाने की एसओ ज्ञानू प्रिया वर्ष 2021 में जिले के गंभीरपुर थाने में एसओ के पद पर तैनात थीं। उस दौरान गंभीरपुर थाना क्षेत्र में हत्या की एक घटना हुई थी। जिसकी विवेचना ज्ञानू प्रिया ने की थी। यह मामला कोर्ट में विचाराधीन है। कोर्ट ने गवाही के लिए ज्ञानू प्रिया को तलब किया था। बार-बार नोटिस देने के बाद भी वह कोर्ट में हाजिर नहीं हुईं। इस पर कोर्ट ने 29 फरवरी को ज्ञानू प्रिया को कारण बताओ नोटिस करते हुए पूछा कि क्यों न उनके विरुद्ध अवमानना की कार्रवाई की जाए।
14 मार्च गुरुवार को फिर इस मामले में सुनवाई हुई। इस दौरान भी ज्ञानू प्रिया कोर्ट में हाजिर नहीं थी। इस पर कोर्ट ने नाराजगी जताई। एसपी आजमगढ़ को उन्हें गिरफ्तार कर 19 मार्च को न्यायालय में उपस्थित करने का निर्देश दिया गया। आदेश की एक प्रति मिर्जापुर जनपद के एसपी को भी भेजी गई है।