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Gyanvapi Case: व्यासजी के तहखाने में पूजा-पाठ का मिलेगा अधिकार? वाराणसी कोर्ट का अहम फैसला आज,,,।

Gyanvapi Case: व्यासजी के तहखाने में पूजा-पाठ का मिलेगा अधिकार? वाराणसी कोर्ट का अहम फैसला आज,,,।


वाराणसी. ज्ञानवापी मस्जिद स्थित व्यासजी तहखाने में पूजा-पाठ के अधिकार की मांग को लेकर जिला अदालत बुधवार को फैसला सुनाएगी. करीब ढाई बजे कोर्ट फैसला सुना सकती है. मंगलवार को जिला जज डॉ अजय कृष्ण विश्वेश ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित कर लिया था. गौरतलब है कि 1993 में तत्कालीन सरकार के आदेश पर यहां पूजा-पाठ बंद कर दिया गया था.

वादी शैलेंद्र पाठक व्यास ने अपनी याचिका में मांग की है कि उन्हें 1993 की तरह ही व्यास जी के तहखाने में पूजा-पाठ का अधिकार दिया जाए. याचिका में दूसरा अनुरोध यह किया गया है कि तहखाने के सामने जो बैरिकेडिंग की गई है उसे खोल दिया जाए, ताकि पूजा-पाठ के लिए आना जाना हो सके, क्‍योंकि तहखाने में व्‍यास परिवार 1993 तक पूजा पाठ करता रहा था. शैलेंद्र पाठकी की तरफ से अधिवक्ता विष्‍णु शंकर जैन, सुधीर त्रिपाठी और सुभाष नंदन चतुर्वेदी ने बहस की.

बता दें कि हिंदू पक्ष की तरफ से की गई अपील पर कोर्ट ने व्यासजी के तहखाने को डीएम के सुपुर्द किया है. उधर अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमिटी की तरफ से अधिवक्‍ता मुमताज अहम व एखलाक अहमद ने बहस की. अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमिटी ने याचिका पर आपत्ति जताते हुए कहा कि व्‍यास तहखाना मस्जिद का पार्ट है, ऐसे में वहां पूजा-पाठ की अनुमति नहीं दी जा सकती है.