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अवधेश राय हत्याकांड :: 32 साल पुराने मामले में मुख्तार अंसारी दोषी करार, कोर्ट ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा,,पढ़ें क्या है पुरा मामला?,,,।

अवधेश राय हत्याकांड :: 32 साल पुराने मामले में मुख्तार अंसारी दोषी करार, कोर्ट ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा,,पढ़ें क्या है पुरा मामला?,,,।



एजेंसी डेस्क : (वाराणसी,ब्यूरो)।वाराणसी की एमपी-एमएलए कोर्ट ने मुख्तार अंसारी से जुड़े एक 32 साल पुराने मामले में सोमवार को अपना फैसला सुनाया है। 

वैन से आए थे बदमाश (Awadhesh Rai Murder),,,,,,,

अवधेश राय पूर्व मंत्री व पिंडराके कई बार विधायक रहे, फिलहाल कांग्रेस के प्रांतीय अध्यक्ष अजय राय के बड़े भाई थे। तीन अगस्त 1991 को वाराणसी के चेतगंज थाना क्षेत्र के लहुराबीर इलाके में रहने वाले कांग्रेस नेता अवधेश राय अपने भाई अजय राय के साथ घर के बाहर खड़े थे। सुबह का वक्त था। एक वैन से आए बदमाशों ने अचानक फायरिंग शुरू कर दी।


अवधेश राय को गोलियों से छलनी कर दिया गया। अस्पताल में उन्हें मृत घोषित कर दिया गया घटना से पूरा पूर्वांचल सहम उठा था। पूर्व विधायक अजय राय ने इस मामले में मुख्तार अंसारी को मुख्य आरोपी बनाया। साथ में भीम सिंह, कमलेश सिंह व पूर्व विधायक अब्दुल कलाम और राकेश न्यायिक का भी नाम रहा। इनमें से कमलेश व अब्दुल कलाम की मौत हो चुकी है।

कोर्ट दर कोर्ट घूमता रहा मामला

इस मामले की सुनवाई पहले बनारस की ही एडीजे कोर्ट में चल रही थी, लेकिन 23 नवंबर 2007 को सुनवाई के दौरान ही अदालत के चंद कदम दूर ही बम ब्लास्ट हो गया। एक आरोपी राकेश न्यायिक ने सुरक्षा को खतरा बताते हुए हाईकोर्ट की शरण ली, और काफी दिनों तक सुनवाई पर रोक लगी रही। 

विशेष न्यायाधीश एमपी/एमएलए कोर्ट के गठन होने पर इलाहाबाद में सुनवाई शुरू हुई फिर बनारस में एमपी/एमएलए की विशेष कोर्ट के गठन होने पर सिर्फ मुख्तार अंसारी के खिलाफ सुनवाई शुरू हुई जबकि राकेश न्यायिक की पत्रावली अभी भी वहीं पर लंबित है। अंत में आज 32 सालों के बाद अवधेश राय हत्याकांड में प्रमुख मुजरिम के रूप में मुख्तार अंसारी को एमपी एमएलए कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई।