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केरल: नाबालिग से दो साल तक दुष्कर्म, कोर्ट ने दी 142 साल की सजा, पांच लाख जुर्माना भी लगाया

केरल: नाबालिग से दो साल तक दुष्कर्म, कोर्ट ने दी 142 साल की सजा, पांच लाख जुर्माना भी लगाया




एजेंसी डेस्क

केरल की स्थानीय अदालत ने शुक्रवार को नाबालिग से दो साल तक दुष्कर्म करने के 41 वर्षीय दोषी को 142 साल की कारावास की सजा सुनाई। पॉक्सो के मामले में किसी दोषी को यह सबसे लंबी सजा है।

पतनमथिट्टा के अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायालय के जस्टिस जयकुमार जॉन ने दोषी आनंदन पीआर पर 5 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया। हालांकि, पुलिस के मुताबिक, आनंदन को कुल 60 साल की सजा काटनी होगी। 

यह है मामला 

पुलिस के मुताबिक, आनंदन पीड़िता का रिश्तेदार है। वह 2019 में परिवार के साथ रहने के लिए आया था। जब माता-पिता घर में नहीं रहते, तो वह 10 वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म करता था। 

ऐसा वह लगातार 2 सालों से बच्ची के साथ दुष्कर्म करता रहा है, कुछ दिनों के बाद बच्ची के शरीर में अचानक परिवर्तन आने  पर बच्ची के मां-बाप को जब पता चला तो उन्होंने उसके खिलाफ एफ आई आर दर्ज करवाई और अदालत में पेश करने पर कोर्ट ने उसे सजा सुनाई।