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जागो ग्राहक जागो ! बिहार के उपभोक्ता को मिलेगा 3 दिन का वापस डेटा , कंज्यूमर फोरम में की थी ऑनलाइन शिकायत

जागो ग्राहक जागो ! बिहार के उपभोक्ता को मिलेगा 3 दिन का वापस डेटा , कंज्यूमर फोरम में की थी ऑनलाइन शिकायत


बिहार । इंडियन आर्मी में बहाली की नई योजना अग्निपथ (Agneepath Scheme) को लेकर बिहार में खूब विरोध हुआ. आंदोलनकारियों ने कई ट्रेनें और स्टेशन फूंक डाले. इस दौरान प्रदेश के कई जिलों में इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई थी.


तीन दिनों की इंटरनेट बंदी के बाद भोजपुर के मोबाइल यूजर शंकर प्रकाश ने इंटरनेट डेटा (Mobile Data) के नुकसान को लेकर टेलीकॉम कंपनी एयरटेल के खिलाफ शिकायत की थी. राष्ट्रीय कंज्यूमर फोरम (National Consumer Forum) में ऑनलाइन शिकायत करने के कुछ दिन बाद उन्होंने टोल फ्री नंबर पर कॉल किया तो पता चला कि टेलीकॉम कंपनी उनके 3 दिन का डेटा और वैलिडिटी वापस करेगी. यह सब संभव इसलिए हो पाया, क्योंकि उस युवा को एक उपभोक्ता के अधिकारों के बारे में पता था.

आप भी कहीं से कोई सामान खरीदते हैं या फिर किसी सेवा के बदले भुगतान करते हैं तो एक उपभोक्ता के नाते अगर आपके साथ कोई जालसाजी, धोखाधड़ी, गड़बडी की जाती है या फिर प्रॉडक्ट या सेवा को लेकर किया गया कमिटमेंट पूरा नहीं किया तो आप भी इसकी शिकायत कर सकते हैं. कैसे क्या करना है… इस बारे में हम आपको यहां बता रहे हैं.



उपभोक्ताओं के लिए केंद्र सरकार ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम बनाया है, जिसके तहत ग्राहकों की शिकायतों के लिए ऑनलाइन कंप्लेन सिस्टम शुरू किया गया है. इससे बहुत सारे लोगों को राहत मिल रही है. ग्राहकों की समस्याओं का समाधान ऑनलाइन हो जा रहा है. सरकार की इस ई-दाखिल सर्विस की मदद से लोगों को बेहद कम समय में न्याय मिल रहा है. केंद्र सरकार ने कंज्यूमर्स की शिकायतों के ऑनलाइन समाधान के लिए इस सुविधा की शुरुआत की है. ई-दाखिल पोर्टल कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में चल रहा है. जिन राज्यों में पोर्टल चालू हो गया वहां उपभोक्ता अब अपनी शिकायतें इस पर कर सकते हैं.



केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) की मुख्य आयुक्त निधि खरे के मुताबिक, इस सुविधा के लिए उपभोक्ता को शिकायत दायर करने के लिए व्यक्तिगत रूप से उपभोक्ता अदालत जाने की जरूरत नहीं होती. राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (NCDRC) द्वारा शिकायतों की ई-फाइलिंग की सुविधा सात सितंबर 2020 को शुरू की गई थी. सबसे पहले दिल्ली में 8 सितंबर 2020 को यह सुविधा शुरू हुई. इसके बाद महाराष्ट्र, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब, छत्तीसगढ़, झारखंड, गुजरात, चंडीगढ़, अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, कर्नाटक और हरियाणा में भी शिकायतों की ई-फाइलिंग की सुविधा शुरू हुई.



उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत उपभोक्ताओं की शिकायतों को ऑनलाइन माध्यम से दर्ज कराने के लिए एनआईसी (NIC) द्वारा एक पोर्टल (https://consumerhelpline.gov.in/) की शुरुआत की गई, जहां उपभोक्ता अपना नाम, नंबर और अन्य डिटेल्स डालकर अकाउंट बना सकते हैं और फिर अपनी शिकायतें दर्ज करा सकते हैं. दर्ज शिकायत को उपभोक्ता ट्रैक भी कर सकते हैं कि उस पर क्या कार्रवाई हुई है. ई-फाइलिंग और शिकायत दर्ज कराने के लिए ऑनलाइन भुगतान का प्रावधान किया गया है.


नेशनल कंज्यूमर फोरम में भी कर सकते हैं शिकायत?
उपभोक्ता जिला कंज्यूमर फोरम, राज्य कंज्यूमर आयोग या फिर राष्ट्रीय कंज्यूमर आयोग में शिकायत कर सकते हैं.

उपभोक्ता अपनी शिकायत consumerhelpline.gov.in पर जाकर ऑनलाइन कर सकता है.
इसके अलावा टोल फ्री नंबर 14404 या फिर 1800-11-4000 पर फोन करके भी शिकायत दर्ज करवाई जा सकती है.
उपभोक्ता चाहें तो 8130009809 नंबर पर एसएमएस भेजकर भी शिकायत कर कर सकते हैं.
एसएमएस मिलने के बाद कंज्यूमर को फोन किया जाएगा और फिर उसकी शिकायत दर्ज की जाएगी.