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यूपी : गाजीपुर में नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 20 वर्ष की हुईं सजा।

यूपी : गाजीपुर में नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 20 वर्ष की हुईं सजा।


गाजीपुर। विशेष न्यायाधीश पाक्सो प्रथम विष्णुचंद्र वैश्य की अदालत ने शुक्रवार को नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने के मामले में आरोपित को 20 साल की सजा सुनाई है। साथ ही एक लाख रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। अदालत ने अर्थदंड की धनराशि में से 70 फीसदी पीड़िता को देने का आदेश दिया है।

वहीं अभियोजन अनुसार नंदगंज थाना क्षेत्र के एक गांव की महिला ने तहरीर देकर आरोप लगाया था कि 11 जनवरी 2016 को उसकी नाबालिग पुत्री सिरकीथा बाजार से सामान खरीदकर साइकिल से घर वापस आ रही थी। इस दौरान रास्ते में सराय तलबी के रामविलास कुशवाहा के दुकान पर कुछ सामान खरीदने के लिए रुकी हुई थी। इतने में रामविलास कुशवाहा ने नाबालिग का हाथ पकड़कर घर में खींच लिया और दरवाजा बंद करके उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया।

वहीं पीड़िता ने घर पहुंचकर रोते हुए अपने परिजनों से आपबीती सुनाई। इसके बाद आक्रोशित गांव के लोगों ने रामविलास के दुकान पर जाकर उसे पकड़ा और थाने ले जाकर पुलिस के हवाले कर दिया। इस मामले में पीड़िता की मां की सूचना पर आरोपित के विरुद्ध पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया और आरोपी को पकड़कर जेल भेज दिया गया।

वहीं पुलिस ने नाबालिग पीड़िता को चिकित्सकीय परीक्षण के लिए भेजा। इसके बाद न्यायालय में उसका बयान दर्ज करवाया और विवेचना उपरांत आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया। इस दौरान विचारण अभियोजन की तरफ से विशेष लोक अभियोजक प्रभुनारायण सिंह व संयुक्त निदेशक अभियोजन दिलीप श्रीवास्तव ने न्यायालय में गवाहों को पेश किया गया। कुल 8 गवाहों ने अपना-अपना बयान न्यायालय में दर्ज कराया।

वहीं दोनों तरफ की बहस सुनने के बाद विशेष न्यायाधीश पाक्सो प्रथम की अदालत ने 20 साल की सजा सुनाते हुए एक लाख रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। अदालत ने अर्थदंड की धनराशि में से 70 फीसदी पीड़िता को देने का आदेश दिया।