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बिहार : पटना में 14 वर्ष से कम उम्र के किशोर से कार्य कराना दंडनीय अपराध।

बिहार : पटना में 14 वर्ष से कम उम्र के किशोर से कार्य कराना दंडनीय अपराध।


पटना। उप श्रम आयुक्त डा. अपर्णा ने शनिवार को नियोजन भवन से बाल श्रम उन्मूलन जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने कहा कि बाल श्रमिकों से कार्य कराना दंडनीय अपराध है। 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से कार्य नहीं कराया जा सकता है। प्राथमिकी दर्ज कराने के साथ-साथ 50 हजार रुपये जुर्माना लगाने का प्रविधान है।

वहीं उप श्रम आयुक्त ने कहा कि 2012 में बाल श्रम उन्मूलन के लिए धावा दल का गठन किया गया था। अब तक 400 से अधिक बाल श्रमिकों को पुनर्वासित किया जा चुका है। इनके खाते में 25 हजार रुपये जमा कराया जाता है। 18 वर्ष की उम्र के पहले यह राशि नहीं निकल सकती है। बाल श्रमिकों से कार्य कराने वालों पर 50 हजार रुपये जुर्माना के साथ एक वर्ष का कारावास हो सकता है। घरेलू कार्य, होटल, ढाबा, रेस्टोरेंट, ईंट भट्ठा और कल कारखाने में कार्य नहीं कराया जा सकता है। धावा दल काफी सक्रिय है।

वहीं जिला श्रम अधीक्षण मनीष कुमार ने कहा कि प्रयास है कि पटना जिले में बाल श्रमिक कार्य न करें। इस अवसर पर सहायक श्रमायुक्त रोहित राज सिंह, दिवाकर दुबे, सुबोध कुमार, बाल कल्याण समिति की अध्यक्ष संगीता कुमारी सहित कई अधिकारी मौजूद थे।

वहीं राष्ट्रीय बाल श्रम निषेध दिवस उड़ान परियोजना के तहत बिहार के 22 जिलों में श्रम संसाधन विभाग, समाज कल्याण विभाग और यूनिसेफ ने जन जागरूकता रथ निकला। बाल श्रम रोकने के लिए नागरिकों से 1098 पर डायल कर सूचना देने की अपील की जा रही है। जनजागरूकता अभियान 12 जून तक चलेगा।

वहीं अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन (आइएलओ) और यूनिसेफ की एक रिपोर्ट ने चेतावनी दी थी कि दुनिया भर में बाल श्रम में बच्चों की संख्या बढ़कर 160 मिलियन हो गई है। पिछले चार वर्षों में 84 लाख बच्चों की वृद्धि दर्ज की गई है। कोविड-19 के प्रभावों के कारण लाखों और बच्चों के इसकी चपेट में आने का खतरा है। यूनिसेफ बिहार की बाल संरक्षण अधिकारी गार्गी साहा ने बताया कि लगभग 3297 सामुदायिक अभियानों के जरिए 2.93 लाख लोगों को जागरूक किया गया है। 

वहीं 1,86,000 किशोर-किशोरियों को बाल श्रम के मुद्दे पर उन्मुख और संवेदनशील बनाया गया है। बाल श्रम गतिविधियों की रिपोर्ट करने के लिए चाइल्ड लाइन आपातकालीन नंबर (1098) अथवा बिहार सरकार के बाल श्रम वाट्सएप शिकायत नंबर 9471229133 का इस्तेमाल किया जा सकता है।