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जौनपुर : नजूल की भूमि पर चेयरमैन के आभूषण शोरूम को प्रशासन ने तोड़वाया

जौनपुर : नजूल की भूमि पर चेयरमैन के आभूषण शोरूम को प्रशासन ने तोड़वाया

जौनपुर । शहर कोतवाली क्षेत्र के मछरहट्टा में नजूल की भूमि पर अतिक्रमण कर बनाए गए आभूषण के शोरूम को जिला प्रशासन के अधिकारियों ने गुरुवार को जेसीबी से तोड़वा दिया। शोरूम भाजपा के सिबंल पर चुनाव जीते जफराबाद नगर पंचायत के अध्यक्ष (चेयरमैन) प्रमोद कुमार बरनवाल व उनके भाई विजय कुमार बरनवाल की है। इस मामले की पूर्व में शिकायत के आधार सिटी मजिस्ट्रेट की कोर्ट में विधानसभा चुनाव से पहले ही सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित कर लिया था।

जफराबाद नगर पंचायत अध्यक्ष प्रमोद कुमार बरनवाल व उनके बड़े भाई विजय कुमार बरनवाल ने वर्ष 2016 में जिला मुख्यालय स्थित सद्भावना पुल मोड़ के पास एक जमीन की रजिस्ट्री करवाई। उस जमीन पर 2019 में नगर पंचायत अध्यक्ष ने भवन निर्माण शुरू कराया। जफराबाद नगर पंचायत निवासी सुशील कुमार मोदनवाल ने आठ मार्च 2019 को इस जमीन के नजूल की होने की बात करते हुए सिटी मजिस्ट्रेट के यहां अपील की। सिटी मजिस्ट्रेट के आदेश पर मास्टर प्लान से भवन निर्माण के लिए बनाए गए नक्शे को निरस्त करने का आदेश दिया गया। इस प्रकरण में 29 सितंबर 2019 को चेयरमैन व उनके भाई के खिलाफ कोतवाली में मुकदमा दर्ज हुआ। इसके बाद भी भवन निर्माण कराकर बरनवाल ज्वेलर्स के नाम से शोरूम खोलकर 29 सितंबर 2019 को उद्घाटन किया गया। नगर पंचायत अध्यक्ष मामले को लेकर हाईकोर्ट गए। एक पक्षीय कार्रवाई होने की गुहार लगाई। हाईकोर्ट ने सिटी मजिस्ट्रेट को नगर पंचायत अध्यक्ष के पक्ष को भी सुनने के लिए आदेशित किया। 


सिटी मजिस्ट्रेट अनिल अग्निहोत्री ने मीडिया को बताया कि नजूल की भूमि को प्रमोद कुमार बरनवाल ने खरीदकर उस पर दुकान बनाया। जिसमें विनियमित क्षेत्र में इनका कई सालों तक मुकदमा चला। उसमें यह आदेश हुआ कि इनकी दुकान अवैध है, नजूल की भूमि पर बनी हुई है और इसको गिराने का आदेश हो गया।