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UP : योगी सरकार ने कारोबारियों को बड़ी राहत, ब्याज व अर्थदंड में छूट के लिए शुरू हुईं योजना

UP : योगी सरकार ने कारोबारियों को बड़ी राहत, ब्याज व अर्थदंड में छूट के लिए शुरू हुईं योजना

लखनऊ । कोरोना महामारी काल में उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने कारोबारियों को बड़ी राहत दी है। राज्य सरकार ने व्यापारियों के लिए बीती तीन मार्च से ब्याज माफी योजना 2021 लागू की है। तीन माह की अवधि तक के लिए लागू की गई इस योजना के तहत व्यापारियों को 31 दिसंबर, 2020 तक के मूल बकाया जमा न करने के कारण लगाए गए अर्थदंड में छूट मिलेगी। 

ब्याज माफी योजना 2021 के तहत जहां 10 लाख रुपये तक के मूल बकाया धनराशि वाले छोटे व्यापारियों द्वारा मूल बकाये की पूरी धनराशि जमा करने पर ब्याज और अर्थदंड की शत-प्रतिशत माफी रहेगी। वहीं 10 लाख रुपये से एक करोड़ रुपये तक की मूल बकाया धनराशि वाले व्यापारियों द्वारा संपूर्ण मूल बकाया धनराशि जमा करने पर कुल बकाया ब्याज पर 90 प्रतिशत की छूट प्रदान की गई है।

इसके साथ ही योजना में एक करोड़ रुपये से पांच करोड़ रुपये तक की मूल बकाया धनराशि वाले व्यापारियों की ओर से पूरा मूल बकाया जमा करने पर कुल बकाया ब्याज पर 50 प्रतिशत छूट मिलेगी। वहीं, पांच करोड़ रुपये से अधिक के मूल बकाया धनराशि वाले व्यापारियों द्वारा संपूर्ण मूल बकाया धनराशि जमा किए जाने पर कुल बकाया ब्याज का 10 प्रतिशत की छूट प्रदान की गई है।

ब्याज माफी योजना का लाभ उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम-1948, केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम-1956, उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम-2008, उत्तर प्रदेश प्रवेश कर अधिनियम-2007 एवं उत्तर प्रदेश आमोद एवं पणकर अधिनियम-1979 और इसके अधीन नियमावली (मनोरंजन कर) तथा उत्तर प्रदेश केबिल टेलीविजन नेटवर्क (प्रदर्शन) नियमावली-1997 में निर्धारित समस्त आदेशों से सृजित मांग पर लंबित ब्याज और अर्थदंड की माफी के लिए मिलेगा।

कमिश्नर वाणिज्य कर अमृता सोनी ने यह जानकारी देते हुए बताया कि ब्याज माफी योजना के तहत आवेदन केवल विभागीय पोर्टल comtax.up.nic.in के माध्यम से किया जाएगा। व्यापारियों के लिए स्थानीय स्तर पर सहायता के लिए प्रत्येक लोकेशन पर हेल्प डेस्क उपलब्ध होगा।