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देश के इस शहर में अब कचरा फैलाने पर लगेगा 5 हजार का जुर्माना, कार चालकों पर होगी कार्रवाई

देश के इस शहर में अब कचरा फैलाने पर लगेगा 5 हजार का जुर्माना, कार चालकों पर होगी कार्रवाई

नई दिल्ली। गुरुग्राम नगर निगम की एक टीम ने यहां सेक्टर-29 क्षेत्र में कचरा फेंकने पर रजत सिंह के रूप में पहचाने जाने वाले एक कार चालक पर 5,000 रुपये का जुर्माना लगाया। अधिकारियों ने यह जानकारी गुरुवार को दी। नगर निगम के एक अधिकारी ने कहा कि एमसीजी अपराधियों पर अपनी नजर रखे हुए हैं। गलत करने वालों पर तत्काल जुर्माना लगाया जा रहा है। निगम के अधिकारी जितेंद्र ने कहा कि वह अपनी टीम के साथ बुधवार को सेक्टर-29 इलाके में मौजूद थे, ताकि क्षेत्र में सफाई का जायजा लिया जा सके।


उन्होंने कहा कि हमने देखा कि एक कार चालक ने अपनी कार से कचरा बाहर फेंक दिया। टीम ने कार चालक को मौके पर रोका और उसे ऐसा करने से मना किया और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स-2016 का उल्लंघन करने के जुर्म में मौके पर ही 5,000 रुपये का चालान कर दिया गया। निगम के संयुक्त आयुक्त (स्वच्छ भारत मिशन) धीरज कुमार के मुताबिक, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स-2016 और हरियाणा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट-1986 के तहत सड़कों, गलियों, ड्रेनेज, सीवरेज, खाली प्लॉटों और सार्वजनिक स्थानों पर कचरा फैलाना दंडनीय अपराध है। ऐसा करने वालों पर नियमानुसार जुर्माना लगाया जाता है।


उन्होंने कहा कि हम लोगों से अपील करते हैं कि कहीं भी कचरा न फैलाएं, दूसरों को भी इसे फैलाने से मना करें। यदि कोई व्यक्ति कचरा फैलाता है, तो इस बारे में गुरुग्राम नगर निगम को सूचित करके अपनी सामाजिक जिम्मेदारी को पूरी करनी चाहिए। संयुक्त प्रयासों से ही हम गुरुग्राम को एक स्वच्छ, सुंदर और बेहतर शहर बना सकेंगे और हम स्वच्छ सर्वेक्षण-2121 में बेहतर स्वच्छता रैंकिंग प्राप्त कर सकेंगे।