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सुप्रीम कोर्ट में अग्निपथ योजना को चुनौती देने वाली याचिका पर अगले हफ्ते सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट में अग्निपथ योजना को चुनौती देने वाली याचिका पर अगले हफ्ते सुनवाई



नई दिल्ली. उच्चतम न्यायालय सशस्त्र बलों में भर्ती संबंधी केंद्र की 'अग्निपथ' योजना को चुनौती देने वाली याचिका पर अगले सप्ताह सुनवाई करने के लिए सोमवार को सहमत हो गया.


न्यायमूर्ति इंदिरा बनर्जी और न्यायमूर्ति जे.के. माहेश्वरी की अवकाशकालीन पीठ ने कहा कि गर्मी की छुट्टी के बाद शीर्ष अदालत के फिर से खुलने पर याचिकाओं को अगले सप्ताह उपयुक्त पीठ के समक्ष सूचीबद्ध किया जाएगा.

सरकार ने पिछले महीने, 'अग्निपथ' योजना की घोषणा की थी. योजना के तहत साढ़े 17 वर्ष से 21 वर्ष तक की उम्र के युवाओं को चार साल के कार्यकाल के लिए सशस्त्र बलों में शामिल किया जाएगा. इनमें से 25 प्रतिशत को बाद में नियमित सेवा में शामिल किया जाएगा. सरकार ने 16 जून को इस साल के लिए इस योजना के तहत भर्ती के वास्ते आयु सीमा को 21 वर्ष से बढ़ाकर 23 वर्ष कर दिया था.