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यूपी : योगी सरकार 27 मई और 10 जून को आयोजित करेंगी सामूहिक विवाह , आवेदन के लिए जानें किन - किन दस्तावेज़ की जरूरत

यूपी : योगी सरकार 27 मई और 10 जून को आयोजित करेंगी सामूहिक विवाह , आवेदन के लिए जानें किन - किन दस्तावेज़ की जरूरत

लखनऊ । समाज कल्याण विभाग की ओर से मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत गरीबों के कन्याओं की शादियां कराई जाती हैं। अनुदान के साथ ही आयोजन की पूरी जिम्मेदारी विभाग निभाता है।


27 मई और 10 जून को लखनऊ समेत सूबे के हर जिले में एक-एक दिन शादियां होंगी। इसे लेकर तैयारियां शुरू हो गईं हैं। जिला समाज कल्याण अधिकारी सुनीता सिंह ने बताया कि निदेशक राकेश कुमार ने निर्देश पर तैयारियां युद्ध स्तर पर चल रही हैं। इच्छुक आवेदन कर सकते हैं।


खुद शादी करने पर 20 हजार रुपये
सामूहिक विवाह पर 51 हजार रुपये मिलता है, इसमें 35 हजार रुपये लड़की के बैंक खाते में भेजा जाता है और 10 हजार रुपये का शादी का सामान और छह हजार शादी में खर्च किया जाता है।
ग्रामीण इलाके में रहने वाले परिवार की वार्षिक आय- 46,080 रुपये
शहरी क्षेत्र में रहने वाले परिवार की आय 56,460 रुपये
आवेदक को सूबे का निवासी होना चाहिए
शादी के समय लड़की की आयु 18 वर्ष और लड़के की आयु 21 वर्ष पूरी होनी चाहिए।
निराश्रित कन्या, विधवा महिला की पुत्री, दिव्यांगजन अभिभावक की पुत्री व दिव्यांग और विधवा को अनुदान में मिलती है प्राथमिकता
विकासखंडों, नगर पंचायतों व नगर निगम में सामूहिक विवाह अनुदान योजना या शादी अनुदान योजना के तहत किया जा सकता है आवेदन
शादी के तीन महीने पहले या शादी के तीन महीने बाद तक अनुदान के लिए आवेदन किया जा सकता है
सामान्य, अनुसूचित जाति, पिछड़ी जाति, अल्पसंख्यक वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर परिवार को अनुदान दिया जाता है


• आधार कार्ड
• जाति प्रमाण पत्र
• आय प्रमाण पत्र
• आवेदक का पहचान पत्र
• राष्ट्रीयकृत बैंक में खाता
• मोबाइल फोन नंबर
• आवेदक की शादी का प्रमाण पत्र
• पासपोर्ट साइज फोटो


2017-1322
2018-1542
2019-1654
2020-1790
2021-1050

ऐेसे मिलता है अनुदान : समाज कल्याण विभाग के निदेशक राकेश कुमार ने बताया कि विभाग की ओर से हर जाति और धर्म के लोगों को शादी अनुदान दिया जाता है। जिला समाज कल्याण अधिकारी ने बताया कि 18 साल के ऊपर की युवतियां शादी अनुदान की पात्र होंगी। ग्रामीण इलाके में रहने वाले परिवार की वार्षिक आय 46,080 रुपये और शहरी क्षेत्र में रहने वाले परिवार की आय 56,460 रुपये होना अनिवार्य है। आवेदक को उत्तर प्रदेश का निवासी होना अनिवार्य है। शादी के समय लड़की की आयु 18 वर्ष जबकि लड़के की आयु 21 वर्ष पूरी होनी चाहिए तभी अनुदान मिलेगा।


2017-1322 - अल्पसंख्यक-125
2018-1542 - अल्पसंख्यक-132
2019-1654 - अल्पसंख्यक-134
2020-1790 - अल्पसंख्यक-142
2021-1050 - अल्पसंख्यक-61


2017- 48 प्रतिशत
2018- 56 प्रतिशत
2019- 63 प्रतिशत
2020- 74 प्रतिशत
2021- 44 प्रतिशत


2017- 3.96 करोड़
2018- 4.62 करोड़
2019- 4.96 करोड़
2020- 5.37 करोड़
2021- 3.15 करोड़